अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ऊपर है तो आप भी Income Tax Slab में आते हैं और इसलिए आपको Online Income Tax Return भी भरना पड़ेगा. यह काम करने की आखिरी तारीख हर साल 31 जुलाई होती है पर आखिरी दिनों में सर्वर पर इतना बोझ बढ़ जाता है कि कई लोग समय से पहले यह काम नहीं कर पाते हैं. तो आप आज ही नीचे बताए गए तरीके से आप Income Tax Return फाइल कर सकते हैं.
सबसे पहले Income Tax (IT) डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर स्वयं का पंजीकरण करें. इसका यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा. Online ITR फाइल करने के दो मुख्य तरीके हैं. पहले तरीके के लिए सबसे पहले लॉग-इन करें और डाउनलोड सेक्शन में जाकर आवश्यक फॉर्म को सलेक्ट करें. डेस्कटॉप पर डाउनलोड करें. इसमें सारी जानकारियां भरें और Generate XML पर क्लिक करें. इसके बाद वापस वेबसाइट पर जाकर Upload XML बटन दबाएँ.
दूसरे तरीके के लिए वेबसाइट पर Quick E-File सेक्शन में जाएं. लॉग-इन करें, फॉर्म सेलेक्ट करें और फिर असेसमेंट ईयर सलेक्ट करें. अन्य डिटेल भरें.
आगे आपको इनकम के स्रोत को चुनना होगा. सैलरी, पेंशन, प्रॉपर्टी है तो ITR 1 Form सेलेक्ट करें जिसको Sahaj नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा यदि किसी कैपिटल गेन से कमाई हुई है तो आईटीआर फॉर्म 2 सेलेक्ट करें.
आपको अपना पैन नंबर, पैन कार्ड, फॉर्म 16, ब्याज की स्टेटमेंट, टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की जानकारी और सभी प्रकार के इनवेस्टमेंट प्रूफ होने जरूरी हैं. इस साल से AL नाम का नया कॉलम भी जोड़ा गया है. इसमें आपको अपने साल की एसेट एवं लायबिलिटी की जानकारी देनी होगी. पर यह उनके लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा हो. अपनी मदद के लिए आप आप फॉर्म 26AS भी साथ में रख सकते हैं. यह आपके पैन नंबर की जानकारी सिंक करके पिछले सालों में भरा गया टैक्स आदि का ब्यौरा प्रदर्शित करता है. यह टैक्स लायबिलिटी की जानकारी भी देता है.
सबमिट करते वक्त अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया है तो सिस्टम एक एकनॉलिजमेंट नंबर जेनरेट करता है. और अगर फॉर्म बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबमिट किया है तो आईटीआर-वी जेनरेट होता है. यह सिस्टम द्वारा आपके रजिस्टर्ड इमेल पर भेजा जाता है. आगे के किसी भी पत्राचार में यही नंबर का प्रयोग बतौर रिफ्रेसं होता है. इसी इस आईटीआर-वी को साइन करके इनकम टैक्स विभाग के पते पर भेजा जाता है. रिटर्न फाइल करने के चार महीने या 120 दिनों के अंदर ही इस एक्नॉलिजमेंट को भेजना जरूरी है.
रिटर्न को इंटरनेट पर ई-वेरिफाई भी किया जा सकता है. यानी इसको टैक्स विभाग में भेजने की जरूरत नहीं है. इसके लिए उसी वेबसाइट पर जाकर E-Verify Return पर सलेक्ट करना होगा. इस प्रक्रिया में वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी.
Photo: © Lakshmiprasad S - 123RF.com